वध हेतु गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास
भारत सागर न्यूज/नीमच । श्रीमान् अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा कंटेनर में वध किये जाने हेतु गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी नारू पिता मोहम्मद हुसैन, आयु-40 वर्ष, निवासी-ग्राम बोतलगंज, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) को धारा 4/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू. अर्थदण्ड, धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 5000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 11डी पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 50रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढ़ें - घर से बिना बताए गए एक युवक संतोष का शव रेल्वे ट्रैक पर मिला प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.10.2016 को दिन के 03ः50 बजे मन्दसौर-नीमच फोरलेन स्थित ग्राम चल्दु के समीप स्थित पुलिया की हैं। पुलिस थाना जीरन में पदस्थ एसआई जोरसिंह डामोर को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर जिसमें कि वध हेतु गौवंश ले जाये जा रहे हैं वह ...