नजूल न्यायालय के आदेश के बावजूद निगम द्वारा नही हटाया जा रहा अतिक्रमण, जनसुनवाई में दिया आवेदन



भारत सागर न्यूज/देवास। नई आबादी स्थित श्री कृष्ण एवं गोगादेव मंदिर पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश नजूल न्यायालय द्वारा नगर निगम को दिए गए है। लेकिन निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण अब तक नही हटाया गया। 




आदेश के पालन नही करने पर सामाजिक कार्यकर्ता आर.बी. भाई पटेल ने मंगलवार को जनसुनवाई कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन मेंपटेल ने बताया कि न्यायालय तहसीलदार नजूल देवास जिला देवास म.प्र राजस्व प्रकरण क्रं. 01/अ-68/2024-25 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत आदेश दिनाक 20/11/2024 को आदेश पारित हुआ है। 



प्रकरण में म.प्र. भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 248 (1) के तहत अनावेदक कामरान खान, परवेज खान व इमरान खान पिता अब्दुल मन्नान द्वारा किये गये अत्तिक्रमण हटाने जाने का आदेश पारित किए गए है। अतिक्रमण 7 दिवस के अंदर हटाने के लिये नगर पालिक निगम देवास को पत्र जारी किया गया है। 





लेकिन निगम के जवाबदार अधिकारियों द्वारा अब तक आदेश का पालन नही किया गया है। पटेल ने मांग की है कि उप सहायक इंजीनियर यादव एवं उपयांत्रिकी इंदुमती भारतीय को शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया जाए। उपयांत्रिकी इदुमती भारतीय का कहना है 



कि मुझे इस संबंध में नजूल न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों को नवीन आदेश जारी किए जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।

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