गांजा तस्करी के आरोप में 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना
भारत सागर न्यूज/देवास। एनसीबी इंदौर ईकाई के अधिकारी को यह जानकारी प्राप्त होने पर की अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर, गांजा तस्कर देवास लेकर आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर एनसीबी इंदौर के अधीक्षक द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 20
जनवरी 2022 को देवास बस स्टैंड के आरोपी प्रशांत नायक, मदन बेहरा एवं गोविंद चौहान को पकड़ा तथा उनके कब्जे से 20 किलो 556 ग्राम गांजा जो कि उनके पास थैले, बैग, बोरियों में पैकेट के रूप में मौजूद था।
उसे जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय देवास के समक्ष पेश किया। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक आनंद अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायालय देवास के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजेंद्र पाटीदार के द्वारा आरोपियों को अवैध रूप से गांजा तस्करी का दोषी पाते हुए आरोपी प्रशांत नायक,
मदन बेहरा एवं गोविंद चौहान को 10-10 वर्षों के कारावास व एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभिभाषक दीपिका तिवारी तथा आरक्षक नरेंद्र चौधरी का विशेष सहयोग रहा।
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