जिले के 4 मेडिकल दुकानों पर की गई कार्रवाई
- तीन मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त एवं एक का लाइसेंस निलंबित
भारत सागर न्यूज/सीहोर। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जिले में विभिन्न मेडिकल दुकानों की जांच की गई। जांच में औषधि सामग्री अधिनियमों का उल्लंघन करने पर 3 मेडिकल दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा एक मेडिकल दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है। औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि विक्रय का रिकॉर्ड संधारित नही करने, सक्षम अधिकारी को रिकॉर्ड प्रस्तुत नही करने एवं औषधि अधिनियमो के उल्लघन पाए जाने पर जिले के अमलाहा स्थित मेसर्स विराज मेडिकल स्टोर, आष्टा के इंदौर भोपाल रोड़ स्थित मेसर्स मेक्स मेडिकल स्टोर, बुधनी तहसील के बकतरा स्थित मेसर्स श्रीजी मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा आष्टा के कुमार मोहल्ला स्थित मेसर्स पूर्णिमा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक श्री किरण कुमार मंगरे ने बताया कि औषधि सामग्री अधिनियमों का मेडिकल दुकानों पर प्रभावी पालन कराने के लिए मेडिकल दुकानों की निरंतर जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। लाइसेंस निरस्ती के पश्चात भी यदि इन संस्थानों द्वारा औषधि विक्रय की जाती हैं तो इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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