अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई
- 13 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत किए दर्ज
भारत सागर न्यूज/देवास। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब संग्रहण, विक्रय, परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही हैl इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने देवास के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर कार्यवाही की l सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि आबकारी दल द्वारा देवास शहर में सियापुरा, राधागंज एवं विकासनगर स्थित संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 6 कैन बियर विदेशी मदिरा के 50 पाव देसी मदिरा के कुल 31 पाव 40 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं 500 किलो महुआ लहान जप्त कर कुल 5 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 341 (क) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। उक्त कार्रवाई में जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 70790 रुपए है।
इसी प्रकार दल क्रमांक 2 के द्वारा जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमल सिकरवार के नेतृत्व में आबकारी दल ने मंगलवार को वृत कनौद में अवैध रूप से मदिरा का विक्रय करने वाले संदिग्ध स्थानो की सर्चिंग तथा दबिश दी गई जिसमे मालजीपुरा में जंगलों में अवैध मदिरा निर्माण अड्डों, किलोदा, कन्नौद एवं सोनखेड़ी में कार्यवाही की गई जिसमें 85 बल्क लीटर हाथ मिट्टी मंदिरा, 14 के बीयर तथा 2800 किलो महुआ लाहन जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई lआज कार्यवाही में कुल 8 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए, जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 290000 रूपए है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार, निधी शर्मा, विजय कुचेरिया तथा दिनेश भार्गव, राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव दीप सिंह आबकारी मुख्य आरक्षक, राजाराम रैकवार आपकारी आरक्षक दीपक निहाल खत्री बालकृष्ण जायसवाल गुरुदत्त वर्मा शंकरलाल परते, भगत परते, राजेश जोशी, विकाश गौतम, सनत ओझा नगर सैनिक किशोर संजय शर्मा अनिल अकोदिया, अनिल चौहान सम्मिलित रहेlइस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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