नगर पालिका अधिनियम में संशोधन नगर विकास के लिए उचित : कैलाश परमार पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
भारत सागर न्यूज/सीहोर/आष्टा/रायसिंह मालवीय 7828750941। मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा नगरपालिका अधिनियम में अध्यक्ष का चुनाव पुनः प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव जन हितैषी एवं विकासोन्मुखी है इस प्रस्ताव की स्वीकृति से नगर सरकार को कार्य करने में आसानी रहेगी तथा किसी भी नगर में सर्वांगीण विकास हो सकेगा साथ ही अध्यक्ष के पद में पूर्व की भांति शक्ति समाहित हो सकेगी, प्रशासनिक स्तर पर भी अध्यक्ष को पूर्ण रूपेण महत्व मिल सकेगा।
पूर्व नपाध्यक्ष परमार ने कहा कि उनके प्रथम न पा अध्यक्ष कार्यकाल में उनको प्रदेश सरकार द्वारा म प्र नगरपालिका अधिनियम को संशोधित करने की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था उस समिति के सचिव पदेन आयुक्त/सचिव/नियुक्त कर व्यापक अधिकार दिए थे। समिति ने समय सीमा में अपनी अनुशंसाएं कर दी थी , जिसमें भी स्पष्ट किया गया था कि अध्यक्ष के चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। पूर्व नपाध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ मोहन यादव तथा नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय का आभार माना है।
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