कलेक्टर गुप्ता ने पांच आरोपियों को किया जिलाबदर
- आरोपी रामदास, रितिक, शफिक, शाहिल एक-एक वर्ष तथा आरोपी रोहित छ: माह के लिए जिलाबदर
भारत सागर न्यूज/देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पांच आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी रामदास पिता शिवलाल लोड़तिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम पुरोनी थाना खातेगांव को अवैध शराब बेचने, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी रितिक पिता विकास सिहोते उम्र 22 साल निवासी भवानी सागर देवास को आम लोगों के साथ रास्ता रोककर मारपीट करना, प्राणघातक हमला करना, गंभीर चोट पहुंचाना, अवैध शस्त्र रखकर गोली चलाना, जान से मारने की धमकी देना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
शफिक उर्फ गुडडु पिता शेख चांद उम्र 48 साल निवासी कमलापुर को हत्या करने, आम जनता के साथ मारपीट करने, अवैध वसूली करने, बलवा करने, धारदार हथियार, से मारपीट करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने, जान से मारने की धमकी देने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
आरोपी शाहिल पिता मनोहर बागले उम्र 21 साल निवासी बद्रीधाम कालोनी सांवेर थाना सोनकच्छ को हत्या का प्रयास करना, हफ्ता वसूली, रास्ता रोककर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी रोहित पिता रमेश चौहान उम्र 24 साल निवासी संत रविदासनगर थाना बीएनपी को मारपीट करने, छेड़छाड़ करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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