उर्वरक का भण्डारण बिना लाइसेंस के पाये जाने एवं अवैध तरीके से विक्रय करने पर पाडल्या निवासी विसाल सोमानी एवं सचिन पर प्रकरण दर्ज
- देवास जिले में उर्वरकों के अवैध भंडारण पर लगातार कार्यवाही जारी
भारत सागर न्यूज/देवास। जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार रबी सीजन के लिए जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर का उर्वरक उपलब्ध हो इसके लिए जिले में कृषि विभाग के दल द्वारा सतत् भ्रमण एवं निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पाड़ल्या विकासखण्ड टोंकखुर्द में छतरी चौक के पास दिलीप मण्डलोई के मकान में सियाल आर्गेनिक फर्टीलाइजर्स प्रा.लि. का उर्वरक का भण्डारण बिना लाइसेंस के पाया गया। गोदाम से विशाल सोमानी निवासी पाड़ल्या द्वारा उर्वरक का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा था।
उर्वरक का क्रय कमलेश दाबी निवासी बरलाई जागीर विकासखण्ड सांवेर जिला इन्दौर एवं कम्पनी मालिक राजेन्द्र सियाल निवासी सुभाष नगर उदयपुर (राजस्थान) से किया जाता है। विशाल सोमानी द्वारा केरियर बेस्ड कंसोर्टिया वायो एन.पी.के. को एनपीके के नाम से, प्रोम को डीएपी के नाम से जल विलय के20-14.5 प्रतिशत को पोटाश एवं फास्फो जिप्सम को सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर कृषको को विक्रय किया जा रहा है।
साथ ही ग्राम पाडल्या में ही मुख्य सडक मार्ग पर संचालित बरसाना ढाबा के टीन सेड में सियाल, ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर्स प्रा लि 1333/1018 खालातोड़ बल्लभ नगर उदयपुर (राज.) 313601 का खाद/उर्वरक का बिना लाइसेंस के अवैध भण्डारण पाया गया। जिसका क्रय-विक्रय सचिन उर्फ अमित मण्डलोई निवासी पाड़ल्या द्वारा किया जाने से विशाल सोमानी निवासी पाड़ल्या एवं सचिन उर्फ अमित मण्डलोई निवासी पाड़ल्या विकासखण्ड टोंकखुर्द पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना टोंकखुर्द में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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