शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा
भारत सागर न्यूज/देवास। प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.11.2023 को थाना नाहर दरवाजा पर पदस्थ प्रधान आरक्षक भगवान सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भवानी सागर देवास में देव धारू उसके घर के सामने ओटले पर दो बडे काले रंग की कैन में कच्ची शराब रखकर कहीं ले जाने के लिये खडा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पंचान एवं हमराह साक्षीगण को तलब कर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचे जहॉ आरोपी पुलिस से नजरें चुराते हुये उसके घर के सामने ओटले पर रखी कैनों को उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा जिससे हमराह फोर्स की मदद से पकडा और कैनों में रखें द्रव्य के संबंध में पूछने पर उसने कैनों में पानी होना बताया।
जिसके पश्चात कैनों को खोलकर देखने पर तथा उसमें भरे द्रव्य को सूंघकर, चखकर चैक करने पर दोनो कैनों में कच्ची शराब फुल भरी होकर कुल 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुये की शराब थी आरोपी से शराब रखने का लाईसेंस पूछने पर उसने लाईसेंस नहीं होना बताया उसके पश्चात उक्त शराब में से सेम्पल निकालकर उक्त शराब को जप्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी देव धारू के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध थाना नाहर दरवाजा पर पंजीबद्ध किया गया एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी देव धारू पिता भारत धारू, उम्र 22 साल निवासी भवानी सागर देवास को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये 6 माह के सश्रम कारावास और 5000/- रूपयें के अर्थदण्ड से से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।
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