सिंगल यूज प्लास्टिक (एस यू पी) के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत चलाया गया जागरूकता अभियान
भारत सागर न्यूज/देवास । नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देशानुसार 12 नवंबर मंगलवार को शहर के बड़े मॉल एवं मार्ट जैसे डी मार्ट ,विशाल मेगा मार्ट ,विशाल कुल्फी आदि स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर समझाइश दी गई की।
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में समस्त प्रकार के सिंगल यूज अमानक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन जैसे कैरी बैग ,थर्मो कॉल एवं सिंगल यूज सामग्रियां जैसे पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक कैरी बैग्स ,फूड पैकेजिंग , प्लास्टिक फ्लावर, फ्लावर पॉट ,बैनर झंडा ,पेट बॉटल्स ,कटलरी, प्लेट्स पानी के पाउच ,बोतल डिस्पोजल ,गिलास कप स्ट्रॉ कटोरी चम्मच इत्यादि सामग्री के भंडारण विक्रय किसी भी बड़े मॉल ,शॉप , त्यौहार ,पार्टीध् फंक्शन अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं व्यावसायिक स्थानों पर प्रतिबंधित है।
उक्त सामग्री उपयोग करते पाए जाने पर नियम अनुशार उचित कार्यवाही ब्की जाएगी , इस दौरान सहा. स्वा.अधिकारी हेमंत उबनारे , भूषण पवार के साथ निगम सहयोगी संस्था बेसिक्स सदस्य उपस्थित रहे।
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