बाल-विवाह में सेवा प्रदाताओं पर होगी कार्यवाही, 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रूपये तक लगेगा जुर्माना
- जिले के नागरिक बाल-विवाह की सूचना जिला कंट्रोल रूम (07272-250126), चाइल्ड हेल्पलाईन-1098 अथवा 1800-599-1480, डायल-100 एवं महिला हेल्पलाईन-181 पर दें
भारत सागर न्यूज/देवास। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग देवास श्रीमती रेलम बघेल ने बताया कि देवउठनी एकादशी एवं विवाह मुहूर्तो के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते है। जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से बाल विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान के माध्यम से बाल-विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्यवाही की जाती है। बाल-विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कार्यालय वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास देवास में 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07272-250126 है। परियोजना स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बाल-विवाह रोकथाम एवं बाल-विवाह पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त दलों का गठन किया गया है। जिले के नागरिक बाल-विवाह की सूचना जिला कण्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07272-250126, चाइल्ड हेल्पलाईन-1098 अथवा 1800-599-1480, डायल-100 एवं महिला हेल्पलाईन-181 पर सूचना दे सकते है।
बाल-विवाह करने पर संबंधित एवं बाल-विवाह में सेवाये देने वाले सेवा प्रदाताओ (टेंट वाला, घोड़ी वाला, पंडित, काजी, प्रिंटिंग प्रेस वाला, हलवाई, ट्रांसपोर्ट आदि) पर बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुवे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग देवास श्रीमती रेलम बघेल ने देवास जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बच्चो का विवाह, विवाह हेतु निर्धारित आयु (बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष) पूर्ण करने पर ही करें। बाल-विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करें एवं सेवा प्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवाये प्रदान करें।
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