न्यायालय में वाहन प्रस्तुत नही करने वाले सुपुर्दगीदार को मिली सजा

 



भारत सागर न्यूज/देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2018 को अभियुक्त सुपुर्दगीदार आशिक कुरैशी पिता हाजी मोहम्मद कुरैशी निवासी 19 पठानकुआ देवास को माननीय न्यायालय के प्रवर्तन प्र.क्र. 156/2017 ए.यू फायनेंस इडिया लिमिटेड विरूद्ध वसीम आदि में कुर्क की गई एक अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 41 सी.ए. 5951 रंग सफेद कीमत लगभग 75000 रूपयें, सुपुर्दगी नामे में दी गई थी। 



कुर्की होने के बाद भी बजावरी प्रकरण के पक्षकारो ने न्यायालय द्वारा आदेशित राशी अदा नही करने पर उक्त कार की नीलामी करने के लिए सुपुर्दगीदार अभियुक्त आशिक को न्यायालय ने कार प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था किन्तु न्यायालय के निर्देशानुसार भी उसने कार प्रस्तुत नही कर आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया। जिस कारण माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आशिक के विरूद्ध भादवि की धारा 406 के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए दिनांक 30.10.2018 को थाना प्रभारी थाना नाहर दरवाजा को पत्र लेख किया। जिसके पश्चात सुपुर्दगीदार आशिक कुरैशी के विरूद्ध धारा 406 भादवि के अर्न्तगत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मामले की विवेचना पश्चात अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


          माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त आशिक पिता हाजी मोहम्मद हुसैन को भादंसं की धारा 406 में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण का सफल सचांलन जगजीवनराम सवासिया, एडीपीओ जिला देवास द्वारा किया गया।

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