जिले से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए खाद्य पदार्थों के 13 प्रकरणों में नमूनें अवमानक पाए जाने पर 6 लाख 95 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया



    
भारत सागर न्यूज/देवास। खाद्य एवं औषधि प्रशासन देवास द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत पूर्व के त्योहारों पर नमूना कार्यवाही की गई थी। जिले में संचालित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के 224 नमूनें लिये जाकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये थे। जांच उपरांत प्रयोगशाला से 166 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनमें से 43 नमूनों को अवमानक/मिथ्याछाप होने पर  मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवास एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवास के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किये गये एवं मांस/मटन विक्रेताओं के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन के व्यावसाय करने के अपराध में 12 प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज किये गये। 


                                                        इसी प्रकार कुल 55 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें से  अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय देवास द्वारा 13 प्रकरणों में निर्णय पारित किया है। जिसमें कुल 6 लाख 95 हजार रूपये की अर्थदण्ड राशि से दण्डित किया गया। 

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