परिवहन विभाग ने देवास में स्कूल एवं यात्री बसों में सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की जांच की Transport Department checks safety standards and documents in school and passenger buses in Dewas
- कार्यवाही में लगभग 18 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूला और तीन स्कूल बसों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने के पर किया जप्त
भारत सागर न्यूज/देवास। जिले में परिवहन विभाग(Transport Departmen) द्वारा जिले(Districts) में संचालित स्कूल(School) एवं यात्री बसों (passenger buses) में सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिला परिवहन (District Transportation) अधिकारी श्रीमती जया वसावा(Mrs. Jaya Vasava) ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दी गई। गाईड लाईन (guide line) के अनुसार परिवहन विभाग (Transport Departmen) द्वारा यात्री बसों (passenger buses) तथा स्कूल बसों(school buses) को चेक किया गया। चैकिंग कार्यवाही के दौरान नियम विरूद्ध संचालन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही (challan proceedings_ कर लगभग 18 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूल किया गया तथा तीन स्कूल बसों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने पर जप्त किया गया।
परिवहन विभाग (Transport Departmen) द्वारा देवास शहर(dewas city) के अनामय पब्लिक स्कूल(public school), सेन थॉमस एकेडमी(San Thomas Academy), सरदाना पब्लिक स्कूल(Sardana Public School), प्रेस्टिज स्कूल(Prestige School) सहित अन्य स्कूलों में संचालित वाहनों (vehicles) का निरीक्षण(inspection) किया गया तथा स्कूल प्रबंधनschool management) को निर्देशित किया गया कि वे छात्र/छात्राओं को लाने जाने के लिए वाहन के संचालन के समय सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि यात्री बसों में ओव्हर लोड तथा दस्तावेजों की जांच भी की गई। चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में वर्षाकाल होने के कारण बारिश के दौरान पुल, पुलिया अथवा रपटों पर जल भराव होने की स्थिति में वाहन को पार न करें।
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