सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. देवास की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक महापौर ने की City Transport Services Ltd. The Mayor held the meeting of the Board of Directors of Dewas.







भारत सागर न्यूज/देवास। परिवहन कंपनी देवास सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. (Transport company Dewas City Transport Services Ltd.) नगर पालिक निगम देवास(Municipal Corporation Dewas) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (board of directors) की बैठक महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल की अध्यक्षता मे परिवहन कंपनी (transportation company)के सभाकक्ष में आयोजित की गई। महापौर ने कंपनी(company) की बोर्ड(board) बैठक में उपस्थित विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल एवं निगम(corporation) आयुक्त सह प्रबंध संचालक रजनीश कसेरा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रवीण फुलपगारे, अतिरिक्त उपपुलिस अधीक्षक यातायात एचएन बाथम, कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा एवं जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा के साथ बैठक के अहम मुदृदो पर चर्चा की गई। 



महापौर ने चर्चा उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश(Instruction) दिये। जिसमे शहर(City) के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त 10 नग इलेक्ट्रिक बसों(electric buses) की स्वीकृती शासन(Government) से प्राप्त हो चुकी है। जिसके लिए बस संचालन(bus operation) हेतु बस संचालक(bus operator) की नियुक्ति(Appointment) हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही(Proceeding) करते हुए निविदा जारी करने के निर्देश दिये तथा उल्लेखित विषयों मे बस खरीदी हेतु बस संचालक(bus operator) को शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार सब्सिडी (subsidy) दी जाना प्रस्तावित बताया। महापौर ने इस संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही देवास(Dewas) शहर(City) के अंदर लास्ट माईल कनेक्टिविटी(Last Mile Connectivity) के रूप में सयाजी गेट(Sayaji Gate) से सुभाष चौक, रेलवे स्टेशन से एमजी बस स्टेण्ड(MG Bus Stand) एवं सिविल लाईन इंद्रा चौक से मेंढकी तिराहे तक ई-रिक्शा(
e-rickshaw) की सौगात/संचालन प्रारंभ होगा। शहर के अंदर सुचारू रूप/नियमित रूप से पुर्ण क्षमता के साथ शहरी बसों के संचालन के निर्देश दिये गये है। महापौर ने यह भी बताया कि बस संचालक(bus operator) द्वारा विधिवत बस संचालन (bus operation) नहीं किये जाने पर अनुबंध की नियम एवं शर्तों अनुसार अर्थदंड (penalty) अधिरोपित किये जावेगें। 


                                  बस संचालक(bus operator) अर्थकनेक्ट ट्रांसवे प्रा.लि. उज्जैन द्वारा पुर्ण क्षमता के साथ बस संचालन(bus operation) नहीं किये जाने पर राशि 3 करोड 71 लाख 76 हजार 240 रूपये दण्ड राशि अधिरोपित की गई है एवं द्वितीय बस संचालक विश्वास ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड(Vishwas Transport Services Limited) द्वारा नियमानुसार बस संचालन नहीं किये जाने पर राशि 20 लाख 4 हजार रूपये की दंड राशि अधिरोपित की गई। जिसकी वसूली जमा व्हीजीएफ बैंक गारंटी(Bank guarantee) द्वारा किये जाने के महापौर ने निर्देश दिये गये। महापौर ने कहा कि देवास(Dewas) शहर(City) मे बडे विकास कार्यो की उपलब्धियों के साथ अब शहर मे शीघ्र ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। बैठक मे सिटी ट्रांस्पोर्ट(city ​​transport) कार्यालय(Office) से सुर्यप्रकाश तिवारी, निगम कार्यपालन यंत्री इंदुप्रभा भारती आदि भी उपस्थित रहे।



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