शपथ पर झूठी गवाही देने वाले आरोपी को मिली सजा
भारत सागर न्यूज/देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास में कैलाश द्वारा क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उसने स्वयं को मृतिका जतनबाई का पुत्र बताया था व उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के लिये क्लेम प्रकरण दावा अधिकरण के समक्ष दायर किया था। कैलाष ने दावा अधिकरण के समक्ष गवाही देते समय मृतिका जतनबाई को अपनी मौसी होना बताया व उनके द्वारा उसे गोद लिया जाना बताया था। अपने गोद लिये जाने के बारे में कैलाष ने क्लेम आवेदन में कही भी उल्लेख नही किया था। दावा अधिकरण द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष दिया गया कि कैलाष ने मिथ्या अभिवचन पर स्वयं को जतनबाई के पुत्र के रूप में खुदको बताते हुये आवेदन के समर्थन में शपथ पर कथन किये थे। कैलाष की साक्ष्य झूठी/मिथ्या होने से दावा अधिकरण द्वारा कैलाष के विरूद्ध धारा 193 भादवि के अन्तर्गत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त कैलाष पिता रतनलाल भाट, निवासी बूढ़ी बरलाई क्षिप्रा खेड़ा नई आबादी सांवेर जिला इन्दौर को धारा 193 भादंसं में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री राजेष कायस्त, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक संदीप वर्षी का विषेष सहयोग रहा।
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