घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा




भारत सागर न्यूज/देवास। प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.07.2018 को आबकारी विभाग वृत्त ‘अ‘ देवास में पदस्थ उपनिरीक्षक निधि शर्मा को इलाका भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मनीष पिता आत्माराम प्रजापति अपने रहवासी मकान में अवैध शराब रखे हुये है। सूचना प्राप्ति के पश्चात वह अपने कार्यालय से दो गवाह एवं आबकारी स्टाफ के साथ अभियुक्त के घर ग्राम सिंघावदा पहुॅचकर उसके मकान की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों एवं गत्तों के कार्टून में कुल 300 क्वार्टर प्लेन मदिरा के एवं 150 क्वार्टर मसाला मदिरा के मिले थे। उक्त मदिरा को रखने के संबंध मे लाईसेंस का पूछने पर उसने कोई लाईसेंस नहीं होना बताया था मौके पर ही अभियुक्त के कब्जे से उक्त मदिरा को जप्त किया और अभियुक्त को गिगरफ्तार किया जाकर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विववेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अंर्तगत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।




उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मनीष पिता आत्माराम प्रजापति निवासी ग्राम सिंघावदा को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में दोषी पाते हुये 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25000/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।

Comments

Popular posts from this blog

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराये तहसीलदार, आवेदक से नामांतरण के लिये मांग रहे थे रिश्वत ! Tehsildar caught red handed taking bribe of Rs 7 thousand, was demanding bribe from the applicant for name transfer!

फ्रीज में मिली महिला की लाश संबंधी सनसनीख़ेज़ अंधे क़त्ल का 10 घंटे में पर्दाफ़ाश, 5 साल लिव इन में रहने के बाद घोंट दिया पिंकी का गला ! 10 माह से रखा था फ्रिज में महिला का शव !