अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ की गई कार्रवाई Action taken against illegal colonizers

  •  सभी प्रकार के निर्माण 15 दिन में हटाने का आदेश
  •  भूमि के अंतर्मन पर सचिन ने साँचा



भारत सागर न्यूज/सीहोर। ग्राम शेरपुर में तन्मय वर्मा द्वारा कालोनाइजर एवं भुस्वामीओ पर अवैध काली निर्माण के संबंध में अवैध कार्यवाही की गई है। ग्राम शेरपुर स्थित अवैध कालोनाइजर तन्मय वर्मा द्वारा निर्मित राजीव बिल्डर ए.  धर्मप्रकाश बिल्डर, मो. हुसैन ए. मो. उस्मान, सजन सिंह ए. सुखराम क्रेकेन, गौरव गौरव ए. राजीव रेड्डी, देवेन्द्र चौहान ए. चरण सिंह चौहान, आकाश रे. राजेश रेड्डी, भगत सिंह ए. इलेक्ट्रॉनिक्स के रेस्तरां इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर दिया गया है।


      वर्मा द्वारा जारी आदेश में मध्य प्रदेश राज पंचायत अधिनियम की धारा 61 च व 61 च के अंतर्गत मध्य पंचायत राज (उपनिवेशों का विकास) नियम 2014 के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र तकीपुर के ग्राम शेरपुर में छोटे-छोटे भूखण्डों के अंतरण पर प्रभावशाली आदेश तक रोक लगा दी गई है, ताकि अवैध काली के निर्माण को बढ़ावा न मिले। साथ ही कालोनाइजर/भूमि स्वामी को अवैध कॉलोनी की भूमि का अंतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं और ऑर्डर के उल्लंघन की स्थिति में सभी अंतरण शून्य हो जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों को कुटरचित माना जाएगा। उप पंजीयक को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 


अवैध कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कॉलोनी की भूमि पर स्थापित सभी चिन्हांकन, सभी प्रकार के निर्माण को 15 दिन में हटाने के आदेश दिए गए हैं। चिह्नीकरण निर्माण नहीं, उत्पादकों पर एम.पी.आर. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के 22(4) के अंतर्गत सभी प्रकार के चिन्हांकन से विकास कार्य को हटाने के लिए जाने कि इस संबंध में शासन द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है। भू-राजस्व पर कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक मुकदमा।

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