चेक बाउंस में 2 वर्ष का कारावास व 14,89,738/- अदा करने का आदेश

 


भारत सागर न्यूज/देवास। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास (म.प्र.) ने आरोपी को दोषसिद्धि पर 2 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 9,50,000/-(नौ लाख पॅचास हजार रूपये) के चेक के बदले 14,89,738/- (चौदह लाख नवासी हजार सात सौ अढ़तीस रूपये) अभियुक्त द्वारा परिवादी को देने के निर्देश दिये है। राशि जमा नहीं करने पर पर 3 (तीन) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले अभिभाषक गजेन्द्रसिंह झाला ने बताया कि परिवादी लाखन उर्फ लाखनलाल मंडलोई पिता मनोहरलाल मंडलोई निवासी ग्राम टोककला तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) से आरोपी बलराम यादव पिता हिरालाल यादव निवासी ग्राम जसमिया तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) ने 10,00,000/- (दस लाख रूपये) उधार लिये थे। 


                                                                                      इसके बदले बलराम यादव ने एक्ससी बैंक लिमिटेड़ शाखा देवास का चेक 9,50,000/-(नो लाख पचास हजार रूपये) का दिनांक 04.09. 2018 परिवादी को दिया था। चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर वह बाउंस हो गया इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और आरोपी बलराम यादव को सजा सुनाई गई।




Comments

Popular posts from this blog

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराये तहसीलदार, आवेदक से नामांतरण के लिये मांग रहे थे रिश्वत ! Tehsildar caught red handed taking bribe of Rs 7 thousand, was demanding bribe from the applicant for name transfer!

फ्रीज में मिली महिला की लाश संबंधी सनसनीख़ेज़ अंधे क़त्ल का 10 घंटे में पर्दाफ़ाश, 5 साल लिव इन में रहने के बाद घोंट दिया पिंकी का गला ! 10 माह से रखा था फ्रिज में महिला का शव !