अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध की गई कार्यवाही, सभी प्रकार के निर्माण 15 दिन में हटाने के आदेश
- भूमि के अंतरण पर एसडीएम ने लगाई रोक
भारत सागर न्यूज/सीहोर। एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा ग्राम अल्हादाखेड़ी स्थित अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में कालोनाईजर / भूस्वामियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। एसडीएम वर्मा द्वारा ग्राम अल्हादाखेड़ी स्थित अवैध कालोनाईजर विनोद शर्मा पिता शशिधर शर्मा, यश शर्मा आ. प्रकाश शर्मा, कुमेर सिंह आ. रतन सिंह के विरूद्ध कार्यवाही कर आदेशित किया है।
एसडीएम वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 च व 61छ के तहत मध्यप्रदेश पंचायत राज (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र अल्हादाखेड़ी के ग्राम अल्हादाखेड़ी में छोटे-छोटे भूखण्डो के अंतरण पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है, ताकि अवैध कालोनी का निर्माण को बढ़ावा न मिलें। एसडीएम श्री वर्मा द्वारा कालोनाईजर एवं भूमिस्वामी को निर्देशित किया गया है कि वह अवैध कॉलोनी की इस भूमि का अंतरण नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन की स्थिति में किये गये सभी अंतरण शून्य होने एवं ऐसे दस्तावेजों को कूटरचित माना जायेगा।
सीहोर के उप पंजीयक को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर को आदेशित किया गया है की यह अवैध कॉलोनी की भूमि पर स्थापित सभी चिन्हांकन, सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस में हटाये। यदि सभी प्रकार के चिन्हांकन निर्माण न हटाने की स्थिति में म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के 22(4) के अर्तगत कार्यवाही करते हुए सभी प्रकार के चिन्हांकन से विकास कार्य को हटाये जाने कि कार्यवाही की जायेगी ओर इस संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही में होने वाले व्यय को अवैध कॉलोनाइजर से भू-राजस्व तौर पर वसूल किया जावेगा और दंडात्मक कार्यवाही की जायेगा।
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