ग्राम पटाडी में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की अवैध बिक्री पर मेसर्स अन्नपूर्णा H.P. GAIS AGENCY के संचालक नंदकिशोर के विरूद्ध FIR दर्ज
- गैस डिपो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति लेकर सीधे ही इंदौर में अपंजीकृत उपभोक्ताओं को किया जा रहा था विक्रय
भारत सागर न्यूज़/देवास - खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मेसर्स श्री अन्नपूर्णा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी ग्राम पटाडी तहसील देवास की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित गैस एजेन्सी संचालक नंदकिशोर विश्वकर्मा पिता देवकरण विश्वकर्मा द्वारा विगत 06 माह में 16920 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की अवैध बिक्री किया जाना दर्शाया है। नंदकिशोर विश्वकर्मा द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय गैस सिलेण्डरों से संबंधित बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया जाना, मेन्यूअल स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना, गैस डिपो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति लेकर सीधे ही इंदौर में उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना अपंजीकृत उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेण्डर प्रदाय किया जाना गंभीर अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की अवैध बिक्री पाये जाने पर नंदकिशोर विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बरोठा में दर्ज कराई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती शालू वर्मा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा गैस एजेन्सी के रिकार्ड की जांच एवं पंजीकृत व्यवसायिक गैस कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं से कथन लेकर गैस एजेन्सी संचालक नंदकिशोर विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय कलेक्टर जिला देवास में प्रस्तुत किया गया।
मेसर्स श्री अन्नपूर्णा एच.पी. गैस के संचालक नंदकिशोर विश्वकर्मा का कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3(3)(ग) एवं 10 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण आरोपी के विरूद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुये नंदकिशोर विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराई गई।
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