चाय की गुमटी का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा




भारत सागर न्यूज/देवास - फरियादी सफीक ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पर रिपोर्ट लिखवाई कि वह देवास मैटल कंपनी के पास चाय की दुकान चलाता है और उसकी स्थायी घुमटी की दुकान बनी है जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। दिनांक 18.12.2023 को रात के 10ः00 बजे के समय वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। रात करीब 3 बजे उसे पता चला कि उसकी दुकान का ताला एवं चद्दर तोडकर किसी ने दुकान में चोरी कर ली है। जब वह दुकान पर पहुॅचा और देखा तो उसकी दुकान का ताला टूटा था और साईड का चद्दर भी टूटा हुआ था। कोई व्यक्ति ताला एवं चद्दर तोडकर अंदर घुसकर दुकान में रखा एक गैस का भट्टा एवं लोहे का गल्ला, स्टील की कोठी तथा स्टील की कढाई व स्टील के अन्य बडे बर्तन कीमत करीबन 10000/- रूपयें चुराकर ले गय। जब उसने आस-पास देखा तो पेट्रोल पंप के पास मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति उसका सामान लेकर खडा दिखाई दिया। वह उसके पास गया और उसे पकड लिया। 


उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रितिक पिता दीपक नि क्षिप्रा का होना बताया था। अभियुक्त को पकडकर थाने ले जाया गया और उसके विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 1175/23 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

   
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी रितिक पिता दीपक नि0 क्षिप्रा देवास को भा.दं.सं. की धारा 457,380 भादवि में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती ज्योति गुप्ता, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।  



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