आचार संहिता मद्देनजर अवैध मदिरा परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

  • आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत 2 प्रकरणों में एक मोटर साइकिल, 26 पेटी देशी मदिरा जप्त
  • कार्रवाई में जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 01 लाख 34 हजार 500 रुपए 
  • कार्यवाही कर 03 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

  

भारत सागर न्यूज़/देवास - जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने गुरुवार को वृत्त बागली ब में मुखबिर सूचना पर आबकारी टीम ने मानकुंड रोड पर नाका लगाकर मोटर साईकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बाइक पर सवार शंभु सिंह एवं जितेन्द्र सिंह के पास 07 पेटी देशी मदिरा की कुल 63 बल्क लीटर रखी हुई थी जो अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन किए जाने से दोनों के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया। जप्त सामग्री तथा वाहन का बाजार मूल्य लगभग 72750 रूपए है ।




           इसी क्रम में व्रत देवास (ब) में मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम द्वारा ग्राम बरोठा के एक रियासी मकान की विधिवत तलाशी देने पर 19 पेटी देशी मदिरा प्लेन की बरामद हुई तथा मौके से महेश को पकड़ा गया जिसे मदिरा को अवैध रूप से संग्रह कर रखा रखी हुई थी जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 341 एवं 342 का उल्लंघन होने से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जब तो सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 61750 है। उपरोक्त दोनों कार्रवाइयों में जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 01 लाख 34 हजार 500 रुपए है। 





कार्यवाही में वृत्त प्रभारी बागली ब एवं देवास ब आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव एवं व्रत प्रभारी देवास अ उमेश स्वर्णकार व्रत टोंकखुर्द प्रभारी डी पी सिंह मुख्य आरक्षक राजा राम रैकवार, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, अरविंद जिनवाल, गोविंद सनत ओझा सैनिक केदार चौधरी सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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