न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड परिवादी को मेडिक्लेम की राशि अदा करे

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का आदेश 




देवास। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा एक मामले मे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेडिक्लेम राशि दिये जाने बाबद आदेश पारित किया गया है। प्रकरण अनुसार परिवादी मोतीलाल यादव की मेडिक्लेम पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। परिवादी सितंबर 2019 में गंभीर नेत्र रोग से पीडि़त हो गया था, जिसके उपचार हेतू वह बाम्बे हॉस्पिटल मे भर्ती रहा। परिवादी के उपचार मे 49,853 /- रू. का व्यय हुआ था। परिवादी ने बीमा कंपनी से मेडिक्लेम की राशि प्राप्त करने हेतु समस्त दस्तावेज सौंप दिये थे, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को मेडिक्लेम की राशि का भुगतान नही किया गया। 



तब परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक विजय दुबे के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास के समक्ष प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध एक परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा परिवादी साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पाया कि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा परिवादी को मेडिक्लेम राशि का भुगतान नही कर सेवा देने मे त्रुटि कारित की है।


आयोग द्वारा विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी को यह आदेशित किया है कि वह परिवादी को मेडिक्लेम की राशि रू. 49,853 / (अक्षरी उनपचास हजार आठ सौ त्रेपन) तथा उक्त राशि पर दिनांक 22.10.2019 से अदायगी दिनांक तक 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे तथा परिवादी को हुये मानसिक संत्रास हेतु 10,000/ रू. एवं परिवाद व्यय स्वरूप रू 5000 / रू. भी परिवादी को अदा करे। प्रकरण में परिवादी की ओर से विजय दुबे अभिभाषक ने पैरवी की है।











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