जिले में ‘’नेशनल लोक अदालत’’ के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

  • जिले के समस्त न्यायालयों में 09 दिसम्बर शनिवार को वर्ष की चतुर्थ ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का होगा आयोजन






भारत सागर न्यूज/देवास - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्‍य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 09 दिसम्बर शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की चतुर्थ ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है। 


      नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्र द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जागरूक किया जाएगा। प्रचार वाहनों द्वारा नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। 



      सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि 9 दिसम्बर को देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में वर्ष की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। 



      संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों के 5509 लंबित प्रकरण एवं 3681 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 41 प्रिसिटिंग आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे।  नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।


      नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।

      पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में ’’न तुम जीते न मैं हारा’’ की भावना के साथ राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्याय शुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।



      इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती सविता सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर, सीजेएम शिवकुमार कौशल, न्यायाधीशगण यशपाल सिंह, सुश्री रश्मि खुराना, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, अब्दुल अजहर अंसारी, सुश्री आफरीन युसूफजई, सौरभ जैन, सुश्री पारूल जैन, सुश्री संध्या मुद्गल, जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल, अधीक्षण यंत्री राजेशचंद्र जैन सहित मध्‍य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर पालिका निगम के अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण ए.आर. अंसारी, मयंक माधव, योगेन्द्र शर्मा उपस्थित थे।














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