जिला स्‍तरीय सलाहकार स‍मिति की बैठक हुई आयोजित




भारत सागर न्यूज/देवास - प्रसव पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिला स्‍तरीय सलाहकार स‍मिति की बैठक मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी देवास के एनएचएम हाल में आयोजित हुई। बैठक में सलाहकार समिति के सदस्य शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनिल तिवारी, पैथालॉजिस्ट डॉ.अतुल बिडवई, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. शोभा राणा, डॉ. अशोक वर्मा, लोक अभियोजन अधिकारी जगजीवनराम सवासिया, सामाजिक कार्यकर्ता भरत चौधरी, श्रीमती प्रिया शर्मा, श्रीमती वीणा महाजन, सलाहकार डीपीएचएनओ श्रीमती सुनिता सक्सेना, जिला मीडिया अधिकारी कमलसिंह डावर, धीरजराव वागमारे उपस्थित थे।



     बैठक में पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जिले के विभिन्न सोनोग्राफी सेंटरों से प्राप्त प्रकरणों का सुक्ष्म विशलेषण समिति सदस्यो द्वारा किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह में सोनोग्राफी सेंटरों से प्राप्त एफ फार्म की सुक्ष्म विशलेषण चिकित्सको के द्वारा की जायेगी तथा किसी भी सेन्टर के विरूद्ध पायी जाने वाली अनियमितताओं पर कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।


     बैठक में बताया गया कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिले में भ्रूण लिंग का परीक्षण ना हो इसके लिए सोनोग्राफी सेंटरों की सतत् निगरानी हेतु मॉनिटरिंग दल द्वारा सतत् निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जायेगी। छापामार कार्यवाही के दौरान जिन सोनोग्राफी सेंटरों मे अनिमियतता पायी जायेगी। उनके विरूद्ध पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधान के अनुसार न्यायालय में प्रकरण पेश कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। आईईसी प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिग्स लगाने ऑगनवाडी, एवं स्वास्थ्य केन्द्रो मे अधिक से अधिक जागरूकता गतिविधियॉ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।















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