जिले में मांस के खाद्य कारोबार संबंधी नियमों का पालन कराने एवं कार्यवाही के लिए दल गठित




भारत सागर न्यूज/देवास - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुसार ऐसे मांस के खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओव्‍हर 12 लाख से कम अथवा प्रतिदिन 02 बड़े पशु/10 छोटे पशु तथा 50 छोटे पक्षी को स्‍लॉटरिंग/खाद्य व्‍यवसाय करते हो, उन्‍हें स्‍थानीय प्राधिकारी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से अनुमति एवं अना‍पत्ति प्रमाण पत्र के बाद अधिनियम अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्‍ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। 



कलेक्‍टर ऋषव गुप्‍ता ने जिले में नियमों का पालन कराने एवं कार्यवाही के लिए दल गठित किया है जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवास सुरेन्‍द्र ठाकुर को देवास, टोंकखुर्द, हाटपीपल्‍या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवास श्रीमती वैशाली सिंह को सोनकच्‍छ, कन्‍नौद और खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवास कैलाश वास्‍केल को प्रभारी अधिकारी बनाया है। गठित दल संयुक्‍त रूप से कार्यवाही करेंगे तथा अपनी कार्यवाहीका प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्‍तुत करेंगे।






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