सीएमएचओ डॉ विष्णुलता ऊईके ने किया गुरुवार को देवास शहर के प्रायवेट अस्पतालों , पैथालॉजी, सोनोग्राफी सेंटरो का किया निरीक्षण।
भारत सागर न्यूज/देवास - सीएमएचओ डॉ विष्णुलता ऊइके ने बताया की जिले में सोनोग्राफी सेंटर , पैथोलॉजी सेंटरो और निजी नर्सिंग होम/प्रायवेट अस्पतालो के संचालन के पुर्व सीएचएमओ कार्यालय से विधिवत निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर संचालनकर्ता द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य हैं और समय- समय पर नवीनीकरण करवानाै होता हैं। संपूर्ण जिले में संचालित सोनोग्राफी और पैथोलॉजी सेंटरो और प्रायवेट अस्पतालो के माध्यम से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य सेवाए नागरिकों को प्रदान की जाना हैं। इनका गुरुवार को देवास शहर मे सोनोग्राफी और पैथोलॉजी सेंटर के लिए नवीन और नवीनीकरण अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों वाले अस्पतालो का मौके पर जाकर निरीक्षण किया।
देवास शहर में जी1 न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में नवीन सोनोग्राफी सेंटर और पैथोलॉजी सेंटर, निष्कर्ष पैथोलॉजी लैब, साईनाथ होमियो क्लीनिक, ऐरावत क्लीनिक में पहुंचकर सत्यापन करते हुए व्यवस्था को देखा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर इनको अनुमति प्रदान की जावेगी। अनुमति के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आम नागरिकों को सेवाए प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सक विशेषज्ञों सहित अन्य स्टॉफ की व्यवस्था के साथ करते हुआ,रिकॉर्ड का संधारण और कार्यालय के रिपोर्ट समय समय पर भेजना हाेगी।
सीएमएचओ डॉ ऊईके जिले मे बिना रजिस्ट्रेशन लैब संचालित पायी जाने पर म.प्र. रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत लैब बंद कर लेब संचालक के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही नियम विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण (रिन्युअल) कराए संचालित पैथोलॉजी सेंटरो और अस्पतालो संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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