संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधि महाविद्यायल में विधिक साक्षरता शिविर हुआ आयोजित

  



भारत सागर न्यूज/देवास - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं  जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में ए.डी.आर भवन देवास में संविधान दिवस के अवसर पर शासकीय विधि महाविद्यालय देवास मे भारत के संविधान मे प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। 



शिविर में श्रीमती निहारिका सिंह जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान लिखित एवं सबसे बडा संविधान है। जिसमें भारतीय नागरिकों को अधिकार और दायित्वों का संरक्षण निहित किया गया है जिससे एक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसे विधि अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।



उक्त अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्रार्चाय डॉक्टर श्री अजय चौहान द्वारा उपस्थित श्रोताओं को बताया कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया एवं 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया एवं संविधान भारतीय नागरिकों के लिए सर्वोच्च रूप से महत्व रखता है जिसमें प्रदत्त मूल कर्त्तव्यों का पालन सभी को आवश्यक रूप से करना चाहिए।


कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगो को भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अंकित जैन ने एवं आभार प्रदर्शन प्रोफेसर डॉ. श्री बी.एल. मालवीय द्वारा माना गया। उक्त कार्यक्रम मे जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं महाविद्यालय के अन्य स्टॉफ सहित विधि छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।













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