देवास जिले में मतदान के दिन श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश




भारत सागर न्यूज/देवास - जिले के सभी कारोबार, व्‍यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में कार्यरत सभी कामगारों को आगामी विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान के दिन 17 नवम्बर 2023 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रम पदाधिकारी देवास ने बताया कि श्रमायुक्त मध्‍य प्रदेश शासन मध्यप्रदेश ने औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, उन्हे विधानसभा आम चुनाव-2023 मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।



ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। श्रम पदाधिकारी देवास ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन मे मतदान का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। 


मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमे कोई कमी नही की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी।एयदि कोई नियोजक उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माना से दण्डनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नही होगी जिसकी अनुपस्थिति में उस नियोजन के संबंध मे जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। 















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