जमीन के लिये काकी ने भतीजे के खिलाफ लिखाई झूठी बलात्कार की रिपोर्ट, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया ...! Aunty wrote false rape report against nephew for land, but the matter backfired...!
भारत सागर न्यूज, देवास। कहते हैं द्वेष का कारण तीन चीजें होती हैं - जर, जोरु और जमीन ! और इनके लिये कोई भी हो, किसी भी हद तक जा सकता है। मामला देवास जिले के बरोठा थाने से संबंधित था। जहां एक महिला ने अपने ही जेठ के बेटे के विरुध्द बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। जानकारी अनुसार महिला ने उक्त रिपोर्ट जमीन के किसी मामले को लेकर लिखाई थी। इसके बाद मामला न्यायालय में पंहुचा जहां मामला पूरा उल्टा पड़ गया। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरोपिया सीमा (बदला हुआ नाम) ने थाना बरोठा पर अपने जेठ के लडके के विरूद्ध बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखवाई जिसके कारण पुलिस को उसके विरूद्ध कार्यवाहीं करने के लिये उत्प्रेरित किया। आरोपिया ने बिना विधिपूर्ण आधार के मात्र जमीन प्राप्ति के लिये अपने जेठ के लडके के विरूद्ध दांडिक कार्यवाहीं संस्थित करवाई और उसके विरूद्ध बलात्कार का आरोप लगाया जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान हैं। आरोपिया सीमा द्वारा न्यायालय में भी मिथ्या साक्ष्य दिया गया, इस पर सीमा के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 182, 211 व 195 की कार्यवाहीं करने के लिये विचारण न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में आरोपिया सीमा के विरूद्ध उक्त धाराओं में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपिया सीमा पति स्व. शेरसिंह थाना बरोठा जिला देवास को धारा 195 भा.द.सं. में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने और न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में दोषी पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया।
Comments
Post a Comment