कलेक्टर गुप्ता ने 2 आरोपियों को किया जिलाबदर।

  



भारत सागर न्यूज/देवास - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 02 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें जमील पिता रईस कुरैशी उम्र 32 वर्ष निवासी मनिहारपुरा टोंकखुर्द और वसीम पिता अनवर उम्र 30 साल निवासी टोंकखुर्द को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।

      कलेक्‍टर गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
















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