कलेक्टर गुप्ता ने 4 आरोपियों को किया जिलाबदर....
देवास - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को जिला बदर किया है। जिसमें विजु उर्फ धीरज पिता श्यामलाल ढीमर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम राजौर थाना खातेगांव, विष्णु पिता हीरालाल विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी बड़ी बरछा थाना खातेगांव, राजू उर्फ राजेश पिता रामकिशन विश्नोई उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बजवाड़ा थान नेमावर को 01-01 वर्ष के लिए तथा आरोपी अय्युब खां पिता रहमान खान उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम टाकलीखेड़ा थाना कन्नौद को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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