एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ का ज्ञापन 26 सितंबर को !





देवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2012 में वकील पंचायत मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद व प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों से आये अधिवक्तागणों के समक्ष मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जावेगा। किंतु म.प्र राज्य अधिवक्ता परिषद एवं प्रदेश के समस्त अभिभाषक संघों को मुख्यमंत्री द्वारा केवल घोषणा का आश्वासन ही दिया गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं किया गया।


जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी ने बताया कि वर्ष 2018-19 में भी वकील पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा यह पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र एड. प्रोटोक्शन एक्ट लागू कर दिया जायेगा। इस चुनावी वर्ष में दिनांक 13.05.2023 को मुख्यमंत्री निवास पर भी मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की घोषणा की थी। लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। जिससे प्रदेश के समस्त अभिभाषक में आक्रोश व्याप्त है।


अभिभाषक संघ एवं समस्त अभिभाषकों द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग लेकर 26 सितम्बर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही मांग की जाएगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चुनाव आचार संहिता के पूर्व संपूर्ण मप्र में अधिवक्ताओं का हित देखते हुए लागू किया जावे।

















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