मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपीगण को 6 माह का कारावास हुआ।




मनासा। शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पूर्व में हुए विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो महिला सहित तीन आरोपीगण पति-पत्नी व पुत्री देवीलाल पिता मांगीलाल धनगर, उम्र-53 वर्ष, सीताबाई पति देवीलाल धनगर, उम्र-51 वर्ष व टीना पिता देवीलाल धनगर, उम्र-26 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम लोड़किया, तहसील-मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325/34 में 6-6 माह के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।


इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 09.05.2015 को रात्रि के 8 बजे ग्राम लोड़किया स्थित फरियादी के घर के बाहर की हैं। घटना दिनांक को दिन के समय फरियादी प्रभुलाल की पत्नी का उसके भतीजे (बाल अपचारी) से खेत पर लकडी ले जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर रात्रि के समय फरियादी प्रभुलाल का भाई देवीलाल, उसकी पत्नी व लडकी लट्ठ लेकर आये व फरियादी के साथ मारपीट करी, जिस कारण फरियादी को गंभीर चोट आकर उसके बाये हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर लिखवाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 240/15 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा फरियादी का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट कर फरियादी को गंभीर चोट पहुंचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया एवं जुर्माने की कुल राशि 3000/- में से 2500रू आहत प्रभुलाल को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।



 









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