देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब व बियर रखने वाले पाँच आरोपीगण को 2 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ।




नीमच। संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब व बियर का संग्रह व विक्रय करने वाले 05 आरोपीगण रमेशचन्द्र पिता नंदलाल जोशी, उम्र-52 वर्ष, निवासी मनासा, जिला नीमच बाबूलाल पिता मांगीलाल भील, उम्र-45 वर्ष, निवासी डिकेन, जिला नीमच अशोक पिता तुलसीराम धानुक, उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम सेमली, थाना पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर मुकेश पिता उदा खटीक, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्राम कोज्या, थाना सिंगोली, जिला नीमच व दुलीचंद्र पिता ख्यालीराम जाट, उम्र-58 वर्ष, निवासी नई आबादी रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000-25000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09 जुलाई 2017 मध्यरात्री लगभग 3 बजे की जीरन थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चल्दू स्थित देशी मदिरा की दुकान की हैं। जीरन थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम चल्दू स्थित देशी शराब की दुकान पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब व बियर का संग्रह व विक्रय किया जा रहा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा मय फोर्स ग्राम चल्दू स्थित देशी शराब की दुकान पर जाकर देखा तो दुकान के सामने एक जीप खडी थी, जिसके अंदर से शराब व बियर की पेटियों को दुकान के अंदर ले जाकर रखा जा रहा था, जो 02 व्यक्ति अंदर शराब ले जाकर रख रहे थें, उन्होनें अपना नाम बाबूलाल व मुकेश बताया तथा जो व्यक्ति जीप में से शराब की पेटिया दे रहा था, उसने अपना नाम रमेशचंद्र बताया, जीप के अंदर बहुत सारी पेटियों में अंग्रेजी शराब व बियर रखी हुई थी। 


देशी शराब की दुकान के अंदर रखे फ्रिजर को खोलकर देखने पर उसमें भी बहुत सारी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब व बियर रखी हुई थी, दुकान के अंदर बैठे दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पूछने पर अपना नाम अशोक व दुलीचंद्र होना बताया। सभी पाँचों व्यक्तियों से अंग्रेजी शराब व बियर के संग्रहण व विक्रय के लाईसेंस के संबंध में उनके पास लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण द्वारा 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर का विक्रय किये जाने के उद्दैश्य से अवैध संग्रहण किया जाने से उनका कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत दण्डनीय होने से पाँचों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व फ्रिजर, जीप व शराब को जप्त कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 190/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गये।


प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

















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