जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने किया बाल संरक्षण एवं संवर्धन सप्ताह शिविर का आयोजन!
- शिविर में छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी!
देवास - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में विगत दिवस बाल संरक्षण एवं संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 07 डी.आर.पी. लाइन देवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
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शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होनें बताया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं प्रत्येक माता-पिता या पालक का दायित्व है कि वे अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं साथ ही ऐसे बच्चे जिन्होंने बीच में ही शाला छोड़ दी है। वह पुनः प्रवेश कर अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखें एवं शाली त्यागी बच्चों के लिए पुनः प्रवेश अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर बच्चों को पुनः प्रवेश दिलाया जायेगा। प्रत्येक बच्चों के लिए विधिक सेवा सहित उनके व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक, एवं नैतिक क्षमता के विकास हेतु नालसा बच्चों की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2015 के बारे में जानकारी दी एवं स्कूल बैंग पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के विकास के लिए स्कूल बैग पॉलिसी के मानक अनुसार स्कूल में बच्चे को पाठयक्रम उपलब्ध कराएं।
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कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन देवास समन्वयक जितेन्द्र सुनारतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चाईल्ड लाईन नं. 1098 से संपर्क कर गुमशुदा एवं अन्य विकट परिस्थितियों में सहायता निःशुल्क ले सकते हैं। कार्यकम्र में जन साहस संस्था से मोनिका पटेल, निशा प्रजापति, स्पेशल ज्यूवेनाईल पुलिस यूनिट प्रभारी संतोष पाण्डे एवं शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवीलाल उईके, शिक्षक जाकिर हुसैन सहित विद्यालय स्टॉफ उपस्थित था।
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