सार्वजनिक स्थानो, स्कुलो, शासकीय कार्यालय मे तंबाखु खाते व धुम्रपान करते हुए पाये जाने पर होगी चालानी कार्यवाही !



देवास - शासन गाईड लाईन (तंबाखु नियंत्रण कानून सी.ओ.टी.पी.ए.-2003 की धारा 4,5,6 एवं 7 के परिपालन ) अनुसार जैसे सार्वजनिक स्थानो, स्कुलो, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टैडियम, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर सिनेमा हॉल, चाय की दुकान, प्रतिक्षालय, मिष्ठान भण्डार, ढाबा जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानेा पर धुम्रपान करने पर सार्वजनिक स्थानो पर धुम्रपान प्रबंधित किया गया है एवं परिसरो मे तंबाखु खाते हुए व धुम्रपान करते हुए पाये जाने पर संबंधितो के खिलाफ पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम की टीम द्वारा चालानी कार्यवाही की जावेगी।


स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम की टीम द्वारा व्यवसाईक क्षेत्रो मे गंदगी करने, खुले स्थानो पर कचरा डालने पर निरंतर रूप से चालानी कार्यवाही की जा रही है। चालानी कार्यवाही के दौरान चाय की दुकान के सामने तंबाखु, पाउच का अनुपयोगी कचरा पडा होने पर दुकान पर रखे तंबाखु के पाउच जप्त कर चालानी कार्यवाही निगम की टीम द्वारा की गई इसी के साथ फ्रुट की दुकानो एवं अन्य व्यवसाईक दुकानो पर अमानक पॉलिथीन प्राप्त होने तथा सडक पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने पर दुकानदार के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाकर दुकान भी हटवाई गई साथ ही शुक्रवारिया हाट गेट के पास स्थित शराब की दुकान के सामने गंदगी एवं कचरा करने पर चालानी कार्यवाही की गई। निगम की टीम द्वारा गंदगी एवं कचरा करने तथा अमानक पॉलिथीन का उपयोग करने तथा पान गुटखा दुकानो के सामने सफाई नही पाई जाने पर निरंतर चालानी कार्यवाही की जावेगी।







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