शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपीगण को 2 वर्ष का कारावास।




नीमच। सुश्री संध्या मरावी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा 773 लीटर अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपी टीकमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत उम्र-41 वर्ष निवासी नाकोड़ा नगर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) हिम्मतसिंह पिता केशरसिंह राजपूत उम्र-26 वर्ष निवासी-ग्राम चरपोटिया, तहसील-मदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 11-12 मई 2017 मध्यरात्रि की बघाना थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले सेमार्डा-दारू रोड़ स्थित स्कूल के पास की हैं। तत्कालीन बघाना थाना प्रभारी निरीक्षक नीता देअरवाल को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली की टीकमसिंह व हिम्मतसिंह दोनों लोडिंग वाहन से अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं। 





मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की गई। तब थोडी देर पश्चात् ग्राम मरजीवी के तरफ से एक लोडिंग वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें दोनों आरोपी थें, जिसे रोककर उसकी तलाशी ली गई जिसमे कई पेटियों में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब एवं बियर रखी हुई थी, जिनकी कुल मात्रा 773 लीटर थी। आरोपीगण को शराब को प्रतापगढ़ डिपो से केसुंदा स्थित शराब की दुकान पर लेकर जाना था, जो कि राजस्थान से राजस्थान निर्धारित रूट से ले जानी थी, किंतु आरोपीगण उसे अवैध रूप से मध्यप्रदेश से होकर ले जा रहे थे। 





आरोपीगण द्वारा 773 लीटर अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से परिवहन किये जाने के कारण दोनों आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार कर एवं उनके कब्जे से शराब व लोडिंग वाहन को जप्त कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 87/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।



प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।









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