जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा बाल श्रमिक निषेध दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित !




देवास - प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देवास पुस्तकालय एवं गतिविधि केन्द्र त्रिलोक नगर ईटावा उज्जैन रोड देवास में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।


शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में बताया कि बाल श्रम निषेध है। अगर कोई बालक बाल श्रम करता है तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से दंडित किया जाएगा। उन्‍होंने नालसा द्वारा संचालित योजनाओं, बालको के मैत्रीपूर्ण सेवा योजना 2015, पाक्सो एक्ट से संबंधित,चाईल्ड लाईन के संबंध में जानकारी दी। शिविर में जनसाहस सामाजिक संस्था से श्री चेतन गायकवाड, श्री मोनिका पटेल, सिविक एक्ट फांउडेशन सामाजिक संस्था के संस्थापक सुश्री नेहा खान एवं सहयोगी शाकिर मंसूरी उपस्थित थे।







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