अंतरराज्यीय डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। 10 years rigorous imprisonment to interstate Dodachura smuggler.
जावद। अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा पिकअप वाहन में 14 प्लास्टिक के बोरो में 297 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी लालाराम पिता जीवन गुर्जर, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरावास, थाना आर.के. पुरम, जिला कोटा (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 16.11.2017 दोपहर के लगभग 03ः00 बजे सिंगोली-बेगुरोड़ कदवासा तिराहा, जिला नीमच की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली में पदस्थ निरीक्षक भूपेन्द्रसिंह द्वारा नियमित चैकिंग के दौरान फोर्स सहित कदवासा चौराहा पर पहुंचे, जहां उन्हें सिंगोली की तरफ से महिन्द्रा पिकअप वाहन आते हुआ दिखाई दिया, जिसकों रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें कुल 14 प्लास्टिक के बोरो में 297 किलो 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी हेतु छीपाकर ले जा रहा था, जिसको जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक व दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई एवं एडवोकेट सुश्री प्रियंका गुर्जर व भगत मालवीय का सराहनीय सहयोग रहा।
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