कम्पनी द्वारा वेतन वृद्धि समझौता नही करने पर आक्रोशित श्रमिक जनसुनवाई में पहुंचे, सौंपा आवेदन !



देवास। गाजरा डिफरेंशियल गियर्स कम्पनी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 व संबंध विधान 1960 की धारा 31 उपधारा (2) पर प्रबंधन द्वारा विगत वर्षो से श्रमिकों की वेतन वृद्धि विधिवत रूप से समय अनुसार नही किए जाने पर कंपनी के आक्रोशित श्रमिक भामसं से संबद्ध इंजीनियरिंग श्रमिक संगठन के बेनर तले मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष आवेदन लेकर पहुंचे। संगठन प्रधानमंत्री महेन्द्र ङ्क्षसह परिहार ने बताया कि कम्पनी द्वारा लगातार श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। प्रबंधन के तानाशाही रवैय्ये से श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है। कम्पनी प्रबंधक द्वारा वर्ष 2020 से अधिनियम के विपरीत आपसी सुलह के माध्यम से वेतन वृद्धि समझौता की दिशा, विधि पर प्रतिकुलतानुसार प्रभाव डाला गया, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। यह कि ठहराव दिनांक 6 जुलाई 2021 को वर्ष 2020-21 का दो वर्ष का वेतन वृद्धि ठहराव का प्रबंधन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का समय सीमा में पानी नही किया जाकर श्रमिकों के मूलभूत अधिकार को कानून के विरूद्ध प्रभावित किया जा रहा है। श्रमिक संगठन द्वारा वर्ष 2020-21 में वेतन वृद्धि समझौता पर समय-समय पर मौखिक व लिखित रूप से निवेदन किया जा चुका है, उसके बावजूद समय सीमा में पालन नही किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा बार-बार वेतन वृद्धि समझौता की मांग उठाने पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। संगठन सहित कम्पनी श्रमिकों ने मांग की है कि श्रमिकों के साथ होने वाले अन्याय को समाप्त किया जा रहा कम्पनी प्रबंधन से वेतन वृद्धि समझौता कराए जाने की स्वीकृति शीघ्र किया जाए। इस दौरान सत्यनारायण संघवी, भारत डाबी, कमल, रोहित, राकेश भाट, लखन शर्मा सहित कम्पनी श्रमिक व संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।




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