कलेक्‍टर गुप्ता ने एक आरोपी को एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर !



देवास - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी ईश्‍वरसिंह पिता विक्रमसिंह उम्र 50 साल निवासी सिया थाना बीएनपी देवास को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।








Comments

Popular posts from this blog

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

होटल कर्मचारी ने दिया ईमानदारी का परिचय, लोटाया पैसों और गहनों से भरा बैग

सज्जन वर्मा के बाद देवास से मनोज परमार का नाम पैनल में