देवास जिले में म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में गठित जिला स्तरीय समिति एवं मॉनीटरिंग सेल की बैठक आयोजित !

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में पॉक्सों के 02 प्रकरणों में पीड़िताओं को 04 लाख रूपए के प्रतिकर आदेश जारी



देवास - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति एवं मॉनीटरिंग सेल की बैठक प्रधान जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवकुमार कौशल उपस्थित थे।
गठित समिति द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए पॉक्सो बालकों से लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत 02 प्रकरणों में 04 लाख रूपये पीडिताओं को प्रतिकर एवं पुनर्वास के लिए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संबंध में भी न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की ड्यूटी लगाने एवं साफ सफाई के लिए भी चर्चा की गई।          

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि इस योजना में ऐसे अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, जैसे मृत्यु, लैंगिक अपराध, गंभीर चोटे, एसिड अटैक जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है उन्हें नियमानुसार योजनातंर्गत प्रतिकर दिया जाता है।




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