अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जागरूकता शिविर आयोजित !
शिविर में श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकार एवं बाल श्रम विधि की विस्तार से दी जानकारी
देवास - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जॉनसन कंपनी देवास में किया गया। शिविर में उपस्थित श्रमिक कर्मचारीगणों को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती निहारिका सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना “नालसा” के बारे में तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवा योजना 2015 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम विधि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
शिविर को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायाधीश सुश्री रश्मि खुराना ने बताया कि संविधान के अनुसार बाल श्रम अपराध है। उन्होंने बताया कि गरिमामय जीवन जीने के लिए श्रमिकों के लिए कंपनी एक्ट, लेबर एक्ट आदि बनाए गए हैं। महिला एवं पुरुष को समान कार्य समान वेतन के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व में प्रावधान किया गया है। शिविर को संबोधित करते हुए श्रम निरीक्षक देवास श्री जसपाल जग्गी ने श्रमिक कार्ड योजना, संबल योजना, कामगारों के लिए पेंशन योजना, श्रमिक पंजीयन योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर कंपनी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम आश्रय एवं जॉनसन कंपनी के कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे।
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