कलेक्टर गुप्ता ने एक आरोपी को छ: माह के लिए किया जिलाबदर ! Collector Gupta sent an accused to district Badar for six months!
देवास - कलेक्टर(Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी सत्यनारायण पिता रामभरोस उम्र 42 साल निवासी कांकरिया थाना खातेगांव को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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