आयकर कार्यालय में पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक संबंधी समस्या हेतु विशेष कैम्प 30 मई 5 जून तक !
देवास। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गयी थी जो कि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गयी है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एच के तहत उक्त अवधि में पैन कार्ड से आधार लिंक करने के रूपए 1,000/- की लेट फीस के साथ किया जा रहा है। लिंक कराने में कई लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन की समस्याओं के निवारण व जानकारी हेतु विशेष शिविर का आयोजन आयकर कार्यालय, देवास में स्थित आयकर सेवा केंद्र में 30 मई 2023 से 05 जून 2023 तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
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आयकर अधिकारी ने बताया कि पैन कार्ड आधार कार्ड से नियत समय में लिंक नही होने पर पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय (अमान्य) हो जायेगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने पर किसी भी प्रकार के रिफंड की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नियम 114 एएए के उपनियम (4) में उल्लेखित दिनांक से लेकर पैन कार्ड के निष्क्रिय होने तक जारी किसी भी रिफण्ड पर विभाग द्वारा ब्याज प्रदान नही किया जायेगा। चैप्टर एक्सवीआईआई-बी के तहत की जाने वाली कर की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 206एए के अंतर्गत उच्च दर पर की जावेगी। चैप्टर एक्सवीआईआई-बीबी के तहत की जाने वाली स्त्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) आयकर अधिनियम की धारा 206 सीसी अंतर्गत उच्च दर पर की जावेगी।
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