12 वर्षीय मासूम को अपहरण कर किया घिनौना काम ! न्यायालय ने दी सजा, 20 वर्ष का सश्रम कारावास ! Abominable act done by kidnapping 12-year-old innocent! Court sentenced, 20 years rigorous imprisonment!
12 वर्षीय बालिका से बलात्कार व उसका दुष्प्रेरण करने वाले 02 आरोपीयों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास
यह थी घटना - इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नीमच में रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु हो जाने से वह उसकी बहन व जीजा के घर पर रहती हैं। दिनांक 23 फरवरी 2020 को वह शाम के समय शौच करने के लिये गई तो लसहन मण्डी के गेट के पास से आरोपी भूरा उसको जबरन मोटरसायकल पर बैठाकर ले गया। बस स्टैण्ड पर पंहुचकर आरोपी ने उसके दोस्त आरोपी कमलेश को फोन लगाकर बुलाया फिर दोनो पीडिता को कमलेश के कमरे पर ले गये, जहाँ आरोपी भूरा ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। अगले दिन दोनो आरोपी पीड़िता को मोटरसायकल पर बैठाकर चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) ल गये फिर कमलेश वहां से वापस आ गया किन्तु आरोपी भूरा पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां से वह पीड़िता को दिनांक 26 फरवरी 2020 को वापस नीमच लेकर आया, फिर पीड़िता मौका देखकर भागकर उसके जीजा के घर पर आ गई। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के आधार पर उसके जीजा ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर व पीडिता का मेडिकल कराकर उसकी उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर शेष अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया। जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोपियों को सजा सुनाई ।
अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए दोनो आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।
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