बारात में गाना बजाने की बात को लेकर धारदार हथियार मारने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।



नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा बारात में गाना बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के कारण धारदार हथियार से फरियादी को मारने वाले आरोपी राजेश पिता सुंदरलाल ग्वाला, उम्र-41 वर्ष, निवासी-ग्राम कनावटी, जिला नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.12.2017 की रात्रि के लगभग 10 बजे ग्राम कनावटी स्थित पाटीदार मोहल्ला, चारभुजा मंदिर के पास की हैं। गणपतसिंह नाम के व्यक्ति की बिंदौली निकल रही थी, जिसमें गाना बजाने की बात को लेकर आरोपी व फरियादी पंकज बलाई के बीच विवाद हो गया, जिस कारण आरोपी ने धारदार हथिहार से फरियादी को मारा, जिससे उसे चोटे आई। बिंदौली में उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी को अस्पताल ले जाया गया तथा चश्मदीद साक्षी पुष्पेंद्र द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 574/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान चश्मदीद साक्षीगण के बयान लिये गये एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया  गया। 


प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत एवं चश्मदीद साक्षीगणों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।








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