दहेज के लिये प्रताडित करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी 07 वर्ष की सजा !
जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि पीडिता (मृतिका) का विवाह दिनांक 07.02.2018 को सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार आनंद के साथ हुआ था। विवाह के पष्चात् उसका का एक बेटा रियांष है शादी के समय आनंद टाटा कंपनी में नौकरी करता था जहॉ से नौकरी छूट गयी। उसके बाद वह कोई कामकाज नहीं करता था और वह अक्सर शराब पीकर उसके साथ झगडा करता था और उसकी भी सास उसे ताने मारती थी आनंद ने पीडिता (मृतिका) से दुकान खोलने हेतु 01 लाख रूपये की मांग की थी अभियुक्तगण की प्रताडना से परेषान होकर पीडिता (मृतिका) ने 28.11.2021 को फांसी लगा ली थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी जिस पर से पुलिस थाना कोतवाली देवास में अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304-बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर जिसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक, विवेक सिंह चौहान द्वारा की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
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